निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी ठहराया, 26 मार्च को सजा का ऐलान

फरीदाबाद । हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के दो आरोपियों तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है. वहीं इस हत्याकांड में हथियार उपलब्ध कराने वाले तीसरे आरोपी अजरूद्दीन को बरी कर दिया गया है. केस की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई थी और बुधवार को कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार ठहराया. सजा का ऐलान 26 मार्च को किया जाएगा.इस हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही हुईं जबकि बचाव पक्ष की ओर से महज दो लोगों की गवाही हुईं.

NIKITA

ये हैं पूरा मामला

हरियाणा के बल्लभगढ़ में रहने वाली निकिता तोमर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ताल्लुक रखती थी. वह अग्रवाल कालेज में B.com फाइनल इयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब चार बजे जब वह परीक्षा देकर कालेज से बाहर निकली तो आरोपी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर उसे अगवा करने की कोशिश की.

जब निकिता ने इसका विरोध किया तो तौसीफ ने उसको गोली मार दी. अस्पताल में इलाज के दौरान निकिता की मौत हो गई थी. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था जिसके आधार पर पुलिस आरोपी तौसीफ और रेहान तक पहुंच पाई.

रोजका मेव निवासी तौसीफ बारहवीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था. वह निकिता पर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था. आरोपी ने 2018 में निकिता का अपहरण भी किया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तौसीफ को गिरफतार किया था. लेकिन तौसीफ के परिजनों के हाथ पांव जोड़ने पर उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया था. वह अब निकिता पर शादी करने का दबाव बना रहा था, इसलिए वह निकिता का दोबारा अपहरण करना चाहता था.

3 महीने 22 दिन तक चली सुनवाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत में हुई. एक दिसंबर को पहली सुनवाई के दौरान घटना के चश्मदीद निकिता के चचेरे भाई तरुण तोमर और सहेली निकिता शर्मा शामिल हुए. बचाव पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही हुईं जिनमें परिवार के सदस्यों, कालेज प्रिंसिपल समेत कई पुलिस कर्मी भी शामिल हुए.

6 नवंबर को चार्जशीट दाखिल

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को सौंपी थी. एसआईटी की टीम ने पांच घंटे के अंदर आरोपी तौसीफ को सोहना से गिरफ्तार किया था. तमाम साक्ष्यों और सबूतों को एकत्र करके महज 11 दिन में 700 पेज की चार्जशीट तैयार करके 6 नवंबर को कोर्ट में दाखिल कर दी थी.

रसूखदार परिवार से हैं आरोपी तौसीफ

तौसीफ के दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं. तौसीफ का चचेरा भाई आफताब अहमद मेवात जिले की नूंह सीट से कांग्रेस विधायक हैं. वारदात में शामिल दूसरा आरोपी रेवासन जिला नूंह का रहने वाला है.

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