गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. यहां नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025- 26 के प्रोपर्टी टैक्स भुगतान पर 10 फीसदी की छूट का लाभ देने का ऐलान किया है. इसी महीने की 31 तारीख तक अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन पूरा कर संपूर्ण टैक्स भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने वाले प्रोपर्टी मालिक इस छूट के पात्र होंगे.
कार्यालयों के चक्करों से मिलेगा छुटकारा
गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि टैक्स भुगतान की इस प्रकिया को पूरी तरह से आनलाइन, पारदर्शी और आसान बनाया गया है, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्करों से छुटकारा मिल सके. उन्होंने प्रोपर्टी मालिकों से अपील करते हुए कहा कि वे समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं और लास्ट डेट के इंतजार में न बैठें.
उन्होंने बताया कि प्रोपर्टी मालिकों को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारियां जैसे क्षेत्रफल, निर्माण का प्रकार, उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक) आदि को सत्यापित कर एनडीसी हरियाणा पोर्टल पर अपडेट करना होता है. निगम आयुक्त ने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स की रकम से ही शहर में मूलभूत सुविधाएं जलापूर्ति, पक्की सड़कें, सीवर सिस्टम, स्ट्रीट लाइटें आदि का बुनियादी ढांचा मजबूत करने में मदद मिलती है. इसलिए प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान न केवल जिम्मेदारी बनती है बल्कि शहर के विकास के योगदान के लिए भी निर्णायक साबित होता है.
हेल्पलाइन नंबर जारी
प्रदीप दहिया ने बताया कि इस संबंध में किसी भी तरह की सहायता या विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए नागरिक नगर निगम की हेल्पलाइन नंबर 1800- 180- 1817 पर संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र पर विजिट कर सकते हैं.
