हरियाणा में गडरिया समाज के आरक्षित वर्ग कोटा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हरियाणा में गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद अब 26 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय हुई है. इस मामले में मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के प्रधान सचिव को नोटिस भी जारी किया गया है.

Punjab and Haryana High Court

आपको बता दे कि हरियाणा सरकार ने 5 जुलाई को गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इसको लेकर डॉ. अंबेडकर सभा संस्था द्वारा सीनियर एडवोकेट वीके जिंदल के जरिये याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रावी शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि 5 जुलाई को हरियाणा सरकार ने गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का आधिकारिक पत्र जारी किया था. इसी नोटिस के बाद 7 जुलाई को सरकार ने दूसरा नोटिस जारी करते हुए गडरिया समाज को अनुसूचित जाति वर्ग का सर्टिफिकेट जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये दोनों ही नोटिफिकेशन संविधान की अनुच्छेद 341 का उल्लंघन कर जारी किये गए हैं. इस विषय पर याचिकाकर्ता ने बताया कि इस प्रकार का संसोधन सिर्फ संसद ही कर सकती है क्योकि राज्य विधानसभा के पास इस सूची में बाद्लाव करने का कोई भी अधिकार नहीं है. साथ ही, याचिकाकर्ता की तऱफ से कहा गया है कि इस प्रकार से यह संसोधन पत्र सही नहीं है. इस पत्र को रद्द किये जाने की मांग हाईकोर्ट में की गई है. अब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर को जबाव मांगा है. उसके बाद ही मामले की सुनवाई होगी.

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