केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली पर मिलेगा इतना बोनस

नई दिल्ली | केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. दिवाली पर कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की गई है. केंद्र के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाएगा. इस बोनस में कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा. इसमें केंद्र सरकार के ग्रुप-सी और ग्रुप बी श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं.

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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

ग्रुप-बी और ग्रुप-सी में आने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा. ये वे कर्मचारी हैं जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं. तदर्थ बोनस का लाभ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

बोनस की गणना कर्मचारियों के औसत वेतन के आधार पर, गणना की गई सीमा के अनुसार, जो भी कम हो के आधार पर की जाती है. 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग एक महीने के वेतन के बराबर होगा. उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी को 7,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसका 30 दिन का मासिक बोनस करीब 6,908 रुपये होगा। इसमें गणना के हिसाब से 7000*30/30.4 = 6907.89 रुपये (6,908 रुपये) बनेगा.

ऐसे बोनस का लाभ केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जो 31 मार्च 2021 को सेवा में रहे हैं. वर्ष 2020-21 के दौरान लगातार कम से कम छह माह की ड्यूटी दी गई है. तदर्थ आधार पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को भी यह बोनस मिलेगा. हालांकि, इस बीच सेवा में कोई विराम नहीं होना चाहिए.

ऐसे कर्मचारी जो सेवा से बाहर हो गए हैं, जिन्होंने 31 मार्च 2022 को या उससे पहले इस्तीफा दे दिया है या सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें एक विशेष मामला माना जाएगा. इसके तहत वे कर्मचारी जो 31 मार्च से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो गए हैं या अवैध रूप से मर गए हैं लेकिन एक वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए नियमित ड्यूटी कर चुके हैं, उन्हें तदर्थ बोनस के लिए पात्र माना जाएगा.

बोनस संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटतम संख्या के आधार पर ‘आनुपातिक आधार’ पर निर्धारित किया जाएगा. ऐसे मामले में तदर्थ बोनस, पीएलबी, अनुग्रह राशि और प्रोत्साहन योजनाएं आदि प्रदान करना उधार लेने वाले संगठन की जिम्मेदारी बन जाती है, बशर्ते ऐसे प्रावधान लागू हों. यदि कोई कर्मचारी ‘सी’ या उससे ऊपर के ग्रेड में है और अगर उन्हें वित्त वर्ष के बीच में विदेश सेवा से हटा दिया जाता है तो इस संबंध में तदर्थ बोनस का नियम बनाया गया है.

इसके तहत, यदि उस कर्मचारी के मूल विभाग को वित्तीय वर्ष में विदेशी विभाग से बोनस और अनुग्रह राशि प्राप्त हुई है तो वह राशि संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी. वापस करने के बाद भी यदि कर्मचारी का बोनस केंद्र सरकार की ओर से बकाया है तो ऐसे में केंद्र सरकार उसके एडहॉक बोनस पर रोक लगा सकती है.

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