अटल पेंशन योजना में सरकार ने किए बड़े बदलाव, अब ये लोग APY में नही हो सकेंगे शामिल

नई दिल्ली | अटल पेंशन योजना (APY) में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति इस योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा. यह योजना मोदी सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों पर केंद्रित है.

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वित्त मंत्रालय ने कहा, अगर कोई ग्राहक 1 अक्टूबर को या उसके बाद इस योजना से जुड़ता है और बाद में वह आयकर दाता पाया जाता है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और तब तक जमा की गई पेंशन राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी. APY उन लोगों को वित्तीय कवरेज प्रदान करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आय के बारे में अनिश्चित हैं.

जानिए अटल पेंशन योजना के बारे में

अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन मिलती है. इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है. यानी इसमें कम से कम 20 साल का निवेश करना अनिवार्य है.

1 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन पाने के लिए सब्सक्राइबर को 42 से 210 रुपए प्रतिमाह देने होंगे. यह 18 साल की उम्र में योजना लेने पर होगा. अगर कोई ग्राहक 40 साल की उम्र में योजना लेता है तो उसे 291 रुपये से 1,454 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा. अभिदाता जितना अधिक अंशदान करेगा, सेवानिवृत्ति के बाद उसे उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी.

सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, उसके पति/पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर, 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी. सब्सक्राइबर की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) के मामले में, पति या पत्नी शेष अवधि के लिए अंशदान जारी रख सकते हैं. इस योजना में सरकार न्यूनतम पेंशन गारंटी देती है.

सुविधानुसार किश्त का भुगतान करें

इस योजना के तहत, निवेशक मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक यानी 6 महीने की अवधि में निवेश कर सकते हैं. योगदान स्वतः डेबिट हो जाएगा, अर्थात राशि आपके खाते से स्वतः काट ली जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा कर दी जाएगी.

खोल सकते हैं ऑनलाइन खाता

इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या 4 करोड़ के स्तर को पार कर गई है. पेंशन फंड रेगुलेटर (पीएफआरडीए) के मुताबिक, अटल पेंशन योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 में 99 लाख से ज्यादा खाते खोले गए. सभी राष्ट्रीयकृत बैंक APY योजना की पेशकश करते हैं. हम यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अटल पेंशन योजना की ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया बता रहे हैं.

बैंक में जाकर भी खुलवा सकते हैं खाता

आप किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं. आपको अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना होगा और मांगे गए दस्तावेजों के साथ बैंक शाखा में जमा करना होगा. आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा.

अटल पेंशन योजना से जुड़े सवाल और जवाब

1. क्या मैं बिना बचत खाते के एपीवाई खाता खोल सकता हूं?

नहीं, इस योजना के लिए बचत बैंक खाता होना आवश्यक है.

2. मासिक अंशदान तिथि कैसे निर्धारित की जाती है?

यह पहले निवेश की तारीख के आधार पर तय होता है.

3. क्या अभिदाताओं के लिए नामांकित होना आवश्यक है?

हां, नॉमिनी होना जरूरी है.

4. अटल पेंशन योजना के कितने खाते खोले जा सकते हैं?

अटल पेंशन योजना का केवल एक खाता खोलने की अनुमति है.

5. अगर मासिक योगदान के लिए खाते में कोई शेष राशि नहीं है तो क्या होगा?

मासिक योगदान करने के लिए आपके खाते में शेष राशि नहीं होने पर जुर्माना लगेगा.

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