क्या किरायेदारों को भी करना होगा 18% जीएसटी का भुगतान, वायरल खबरों पर सरकार ने जारी किया बयान

नई दिल्ली | पिछले कुछ दिनों से जीएसटी को लेकर लगातार खबरें चल रही है. इन खबरों के अनुसार सरकार ने 18 जुलाई से GST के नए नियम लागू कर दिए. यदि आप भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर रह रहे हैं तो आपको किराए के अलावा 18% जीएसटी का भी भुगतान करना होगा. इस प्रकार की खबरें पिछले काफी दिनों से वायरल हो रही है. अब बताया जा रहा है कि किराए के अलावा भी टेनेंन्ट को 18% जीएसटी देना होगा.

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क्या किरायेदारों को भी करना होगा जीएसटी का भुगतान

जब इस वायरल मैसेज की PIB Fact Check ने पड़ताल की, तो सामने आया कि यह खबर फेक है. PIB Fact Check ने कहा कि हाउस रेंट पर 18 % जीएसटी की खबरें पूरी तरह से गलत है. वहीं सरकार की तरफ से भी इस पर बयान जारी किया गया है. सरकार की तरफ से एक ट्वीट में PIB ने कहा कि रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होगा, जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है. यदि पर्सनल यूज़ के लिए कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है, तो उसे किसी प्रकार के जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा.

केवल इन लोगों को करना होगा जीएसटी का भुगतान 

जीएसटी की अहम बैठक के बाद सरकार की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है,तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा. इससे पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी देना होता था. जीएसटी की बैठक के बाद से सभी लोग बढ़ी हुए दरों को लेकर विरोध में दिखाेई दे रहे है.

एक्सपर्ट ने भी दी अपनी राय

वहीं रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म के तहत यदि बिज़नेस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में जीएसटी लागू होगा. अगर रेंटल स्पेस का इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए किया जाएगा तो जीएसटी लागू नहीं होगा. इस पर एक्सपर्ट ने भी अपनी राय रखी और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें किसी प्रकार के जीएसटी का भुगतान नहीं करना. एक जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है अगर वह किराए पर रेजिडेंशियल घर का फ्लैट लेते हैं, तो उन्हें मालिक को किराए पर 18% GST देना होगा.

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