पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन देगी सरकार, जानिए क्या दस्तावेज जरुरी

जींद । पशुपालकों और छोटे किसानों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार अनेक योजनाएं चला रही है. इसी दिशा में पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भैंस, गाय, बकरी, भेड़, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है. छोटे पशुपालकों और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए खट्टर सरकार ने यह योजना चलाई है.

Cow and Buffalo

जिला उपायुक्त डॉ मनोज कुमार यादव ने बताया कि कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या किसी प्रकार की गारंटी न देते हुए कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है. अगर कोई पशुपालक इस लिमिट से अधिक का लोन लेना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या जमानत देना अनिवार्य होगा.

उन्होंने बताया कि कार्ड धारक को सालाना 7% की साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा. अगर कार्ड धारक समय पर लोन की अदायगी करता है तो उसे केन्द्र सरकार की ओर से ब्याज दर पर 3% की छूट दी जाएगी और उसे यह लोन केवल 4% ब्याज के हिसाब से ही चुकता करना होगा. 7 % ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम तीन लाख रुपये तक के लोन अमाउंट पर केंद्र सरकार की ओर से 3 % ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा.

अगर कोई पशुपालक क्रेडिट कार्ड द्वारा लिए गए लोन को एक साल की समय अवधि के दौरान वापस जमा नहीं करवाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से लोन का भुगतान करना होगा. आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा.

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