उद्यमियों के लिए हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू, जाने विस्तार से

चंडीगढ़ । हरियाणा राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य चिकित्सक सुविधाएं प्रदान करने वाले पुराने एवं नए उद्यमियों के लिए हरियाणा सरकार एक नई योजना लेकर आइ है. हाल ही में हरियाणा सरकार ने “कोविड आपातकालीन ऋण योजना” का शुभारंभ किया है. इस योजना के लिए हरियाणा सरकार ने 500 करोड़ रुपयों का राजकोष स्थापित किया है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार की इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कार्य कर रहे व्यवसायियों को हरियाणा में ऊपर बताई गई जरूरतों को पूर्ण करने हेतु और अपने चालू उत्पादन को बढ़ाने या नई इकाइयों को स्थापित करने में हरियाणा सरकार मदद करेगी.

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अधिसूचना की तारीख से यह योजना लागू हो जाएगी और यह योजना पूरे हरियाणा राज्य में प्रभावी होगी. वर्तमान में फैली कोविड-19 हमारी के दौरान वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां आदि चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाली पहले से कार्यरत इकाइयों को अपना वर्तमान उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. इस योजना के तहत उद्यमियों को 6 महीने तक अतिरिक्त उत्पादन खरीदने की गारंटी भी मिलेगी. इसके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट भी निर्धारित किए जाएंगे.

इसके साथ साथ बैंक द्वारा ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज को हरियाणा सरकार द्वारा एक साल तक वहन किया जाएगा. इसके साथ ही उद्यमियों को चल रहे व्यवसाय को बढ़ाने और नई इकाइयों को स्थापित करने में भी योजना का लाभ प्राप्त होगा. इसके तहत कुछ नामित स्थानों पर और सरकारी हॉस्पिटल में इस प्रकार की इकाइयों की स्थापना करने पर भी हरियाणा सरकार बैंक को ऋण की गारंटी देगी.

इन सब के लिए एक समिति का गठन होगा. जो इन सब से जुड़ी हर प्रकार के मामलों की समीक्षा करेगी और आवश्यकता पड़ी तो समय-समय पर योजना में कुछ संशोधन भी करेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अधिसूचित बैंक में अप्लाई करना होगा और उस एप्लीकेशन को बैंक हरियाणा सरकार की अनुमति के लिए आगे प्रेषित करेगा.

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