चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) की नई गाइडलाइन जारी की गई है. पंचकूला डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत अब लाभार्थियों को विवाह के आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत ही लाभ मिलेगा. इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है.
71 हजार रूपए का मिलेगा लाभ
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने का समय पूरा होने से पहले आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही विवाहित लड़की के माता-पिता को उक्त योजना की अनुदान राशि दी जाएगी.
पंचकूला डीसी ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति, जो BPL श्रेणी में शामिल हैं तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी. वहीं, सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला व अनाथ बच्चे, जो बीपीएल लिस्ट में शामिल हैं या फिर उनकी सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रूपए से कम है तो उन्हें इस योजना के तहत 51 हजार रूपए मिलेंगे.
डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि बीपीएल लिस्ट में जनरल या पिछड़ा वर्ग से संबंधित परिवार को इस योजना के तहत 31 हजार रूपए का लाभ मिलेगा. इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल नहीं हैं और जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपए से कम है, उनको 31 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी.
दिव्यांग के लिए ये नियम
विवाहित युगल 40% या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. यदि पति-पत्नी में से एक 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो 31 हजार रूपए का लाभ मिलेगा.
