हाईकोर्ट ने हरियाणा के पुलिसकर्मियों को दी बड़ी राहत, एसीपी लाभ को बहाल करने का आदेश

चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा पुलिस के वायरलेस और टेलीकाम विंग से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गयी है. राज्य सरकार की ओर से छीने गए एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) लाभ को फिर से शुरू करने का ऑर्डर दिया गया है. कोर्ट ने सरकार के उन आदेशों को कैंसिल कर दिया है, जिनके तहत पुलिसकर्मियों का एसीपी रोक लिया गया था.

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सरकार ने वापस लिया लाभ

यह मामला चंचल रानी एवं अन्य बनाम राज्य हरियाणा से जुडा हुआ था. याचिकाकर्ताओं ने साल 1989 में पुलिस सेवा ज्वाइन की थी और नियमों के मुताबिक साल 1999 में 10 साल की सेवा पूरी करने पर उन्हें प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया था. सरकार ने बाद में यह लाभ वापस ले लिया और तर्क पेश किया कि इन कर्मचारियों ने प्रमोशन के लिए जरूरी पुलिस वायरलेस आपरेटर (पीडब्ल्यूओ) कोर्स नहीं किया.

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याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दी यह अपील

सरकार की तरफ से अपने पक्ष में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों ने खुद शपथपत्र देकर यह माना था कि वे कोर्स नहीं करना चाहते और न ही उससे संबंधित कोई लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एसीपी से वंचित करना सही नहीं है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में दलील पेश की गई कि जब उन्हें एसीपी दिया गया था, उस वक़्त विभाग ने प्रमोशन कोर्स का आयोजन ही नहीं किया था.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.