हरियाणा में गरीबों के लिए वरदान बनी ‘दयालु’ योजना, मृत्यु या दिव्यांगता पर 5 लाख तक मिलेगी आर्थिक सहायता

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा सामाजिक- वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है. प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.

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उपायुक्त मनोज कुमार ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत 1 लाख 80 हजार रूपए सालाना आमदनी वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है.

आयु वर्ग के अनुसार मिलती है सहायता

उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत 15 से 60 साल तक आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसमें विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जा रहा है. डीसी ने बताया कि 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है.

इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है.

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