चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Haryana Cabinet Meeting) में राज्य के पूर्व कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. बता दें कि HSMITC, CONFED, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और अन्य मर्ज़ हुए विभागों के पूर्व कर्मचारियों को 6,000 से 20,000 रुपये तक का मासिक मानदेय मिलेगा. इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा.
दिव्यांगजनों के लिए हुआ निर्णय
दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार ने 2016 में किए गए संशोधन में 10 नई श्रेणियां जोड़ी हैं, जिससे 32,000 से अधिक दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा, 11 अन्य श्रेणियों को भी दिव्यांगजनों की सूची में शामिल किया गया है. इससे दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ उठा सकेंगे.
राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 3,647 करोड़ रुपये की लागत से सरकार ने “हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना” को मंजूरी दी है. इस परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने है.
राज्य सरकार ने इन तीनों निगमों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर एक निश्चित मासिक मानदेय को मंजूरी दी है, जो कर्मचारी वर्गीकरण के आधार पर 6000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह है।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 23, 2025
व्यापारियों के लिए की घोषणा
वर्षों से जीएसटी के लिटिगेशन में फंसे हुए छोटे व्यापारियों के लिए राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की भी घोषणा की है. इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक के बकाया पर ब्याज पूरी तरह माफ होगा और व्यापारियों को केवल 40 प्रतिशत मूल राशि चुकानी होगी.
10 लाख रुपये से अधिक बकाया वाले करदाताओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और ब्याज तथा जुर्माने की पूरी राशि माफ की जाएगी. बड़ी राशि वाले करदाता अपनी मूल राशि को दो किस्तों में जमा कर सकते हैं. इस योजना से करीब दो लाख से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी.
