नई दिल्ली | अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. दरअसल, अगले महीने की पहली तारीख से एक नई स्कीम लागू होगी, जिसका लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. इस स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है. 1 अप्रैल 2025 से यह स्कीम प्रभावी हो जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई यह एक पेंशन योजना है.
पीएफआरडीए ने जारी की अधिसूचना
बीते गुरुवार को पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा इस स्कीम को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है. पीएफआरडीए द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया है कि इस स्कीम से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माने जाएंगे. सरकार की राजकोषीय नीति और कर्मचारी लाभों के बीच संतुलन बनाने के लिए इस योजना को पेश किया गया है. इसके तहत, कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
कर्मचारियों के पास रहेगा विकल्प
जिन कर्मचारियों की कम से कम 10 साल की सेवा अवधि है, उन्हें हर महीने ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी. हालांकि, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत कोई विशिष्ट न्यूनतम पेंशन राशि अनिवार्य नहीं थी. पुराने नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था. अब कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे एनपीएस (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं.
ऐसे करवाएं नामांकन
केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को फैमिली पेंशन के तहत 60% पेंशन दी जाएगी. इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% अंशदान देंगे, जबकि सरकार इसमें 18.5% योगदान करेगी. वहीं, एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती है. जो कर्मचारी इस योजना के लिए नामांकन करवाना चाहते हैं, वे 1 अप्रैल 2025 से npscra.nsdl.co.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, वे फिजिकल रूप से भी अपने दस्तावेज जमा करवा सकते हैं.
