दिल्ली- NCR में गाड़ी चलाने से पहले फटाफट निपटा लें यह काम, वरना भुगतान पड़ेगा 10 हजार का चालान

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है. बता दें कि दिल्ली में प्रदुषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज होने पर 6 अक्टूबर से GRAP का पहला चरण लागू कर दिया गया है. इसमें लोगों को कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा. वहीं, प्रदुषण स्तर बढ़ने के साथ ही तमाम एजेंसियां भी प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कदम उठाने के लिए सक्रिय हो गई हैं.

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वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी एनफोर्समेंट यूनिट की 60 से ज्यादा टीमों को अलग- अलग जगहों पर तैनात कर दिया है ताकि जिन वाहन चालकों के पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए. वहीं, वाहन पोर्टल के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसे वाहनों का डेटा जुटा रहा है, जिनके PUC एक्सपायर हो चुके हैं और इन गाड़ियों के मालिकों ने लंबे समय से PUC रिन्यू नहीं कराए हैं.

SMS के जरिए भेजे जा रहे नोटिस

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे सभी वाहन मालिकों को SMS के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनके PUC सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो चुकी है. ऐसे लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने 7 दिनों के अंदर अपनी गाड़ी की प्रदुषण जांच करवाकर PUC सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया, तो फिर उन्हें 10- 10 हजार रुपये के जुर्माने के चालान भेजे जाएंगे.

उन्होंने बताया कि बिना PUC सर्टिफिकेट के दौड़ रही गाड़ियों के खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा. इसके लिए पेट्रोल पंपों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि ऐसे लोग अगर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए जाएं, तो वहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकें.

सूत्रों के मुताबिक, जिन 23.25 लाख गाड़ियों के PUC एक्सपायर हो चुके हैं, उनमें से करीब 19 लाख दोपहिया वाहन हैं जबकि साढ़े 3 लाख चार पहिया और बाकी अन्य कमर्शियल गाड़ियां हैं. इसे देखते हुए एनफोर्समेंट की टीमों को खासतौर से यह हिदायत दी गई है कि वे पुराने नंबरों वाले दोपहिया वाहनों पर भी कड़ी नजर रखें और पेट्रोल पंपों व अन्य जगहों पर उनके PUC सर्टिफिकेट चेक करें.

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