हरियाणा में शिक्षा विभाग की सख्ती, अब इन छात्रों को नहीं मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों नियमों में कुछ बदलाव किए है. अब उन्ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी, जो विद्यालय में उपस्थित रहेंगे. अगर कोई छात्र बिना किसी कारण के 10 दिन से अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो उसका नाम ड्राप आउट रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा.

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विभाग को देनी होगी जानकारी

महानिदेशक मौलिक शिक्षा ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर विद्यालय प्रमुखों तक नई दिशा- निर्देश जारी किए है. इसके साथ ही, स्कूल प्रशासन को विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की निगरानी रखने के आदेश दिए गए है. विद्यार्थियों के माता- पिता को भी अपने बच्चे की अनुपस्थिति की जानकारी देनी होगी. बिना किसी जानकारी के अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को गैरहाजिर दर्ज किया जाएगा.

साप्ताहिक जांच विभाग

अगर कोई विद्यार्थी लगातार 3 दिन विद्यालय नहीं आता है, तो कक्षा अध्यापक को तुरंत उसके माता- पिता से संपर्क कर अनुपस्थिति का कारण जानना होगा. 7 दिन तक निरंतर अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की सूचना एमआईएस पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, जिसकी साप्ताहिक जांच विभाग की ओर से की जाएगी. जो विद्यार्थी 10 दिन से अधिक विद्यालय नहीं आते है, उनके नाम विद्यालय के ड्रॉप आउट श्रेणी रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे.

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ठोस कदम उठाने के निर्देश

विद्यालय को ऐसे विद्यार्थियों को दोबारा मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए है. अगर लंबी अनुपस्थिति के कारण किसी विद्यार्थी का नाम काटा गया हो और वह शैक्षणिक सत्र के दौरान दोबारा प्रवेश का आवेदन करें, तो विद्यालय प्रमुख को उसे बिना किसी शुल्क के तुरंत प्रवेश देना होगा. किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने में देरी नहीं होनी चाहिए.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.